सी एन आई न्यूज सिवनी से कमलेश अहिरवार की रिपोर्ट
आयुक्त खाघ सुरक्षा एवं नियंत्रक खाघ सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन म.प्र. के आदेशानुसार विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के उपलक्ष्य में खाघ कारोबारकर्मियों को सुविधाजनक रूप से खाघ पंजीयन एवं लाईसेंस हेतु प्राप्ति हेतु नगरपालिका सिवनी के अम्बेडर भवन में दिनांक 16/10/2022 को प्रात:11 बजे से 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है।खाघ कारोबारकर्ता खाघ पंजीयन एवं लाईसेंस प्राप्ति हेतु संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ एवं निर्धारित शुल्क के साथ में शिविर में उपस्थित होकर आवेदन दे सकते हैं।खाघ सुरक्षा प्रशासन जिला सिवनी जिले के समस्त खाघ कारोबारकर्ताओं से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खाघ लाइसेंस/पंजीयन हेतु आयोजित शिविर का लाभ प्राप्त करें।
खाघकारोबारकर्ता के टर्न ओवर 12 लाख से अधिक होने पर शुल्क 2000 रू सालाना एवं 12 लाख से कम होने पर शुल्क 100 रू सालाना शुल्क देय होता है। जिले में संचालित समस्त प्रकार के खाद्य कारोबार जैसे दूध,फल, सब्जी,चाट विक्रेता, हाथ ठेला वाले,मटन, मछली विक्रेता, किराना, होटल खोवा इत्यादि खाघ पदार्थ के कारोबार करने वाले खाघ प्रतिष्ठा के लिए खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाघ लाइसेंस/पंजीयन लेना अनिवार्य है।


















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