दिनांक 09.11.2022
थाना छुईखदान पुलिस की त्वरित बड़ी कार्यवाही
अपराध क्रमांक 308/22 धारा 394 भा. द. स. का आरोपी पुलिस गिरफ्त में
लूट का आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार
लूट का 02 नग सोने का टॉप्स जप्त
आरोपी होरीराम को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
खैरागढ़। दिनांक 08/11/22 को प्रार्थिया संतोषी बंजारे पति शंकर बंजारे उम्र 45 वर्ष ग्राम कुकुरमुडा थाना छुईखदान ने रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 08/11/ 22 को अपने ससुर को इलाज के लिए भर्ती की थी जिसे बाथरूम ले जाने में एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को अस्पताल में काम करता हु कहकर बाथरूम ले जाने में मदद किया और उसी अज्ञात व्यक्ति ने शाम लगभग 04.30 बजे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र छुईखदान के महिला बाथरूम के अंदर प्रार्थिया को धमकाकर उसके कान में पहने सोने के गहने को मांगने लगा जिसका प्रार्थिया के विरोध करने पर अज्ञात व्यक्ति ने दो झापड़ मारपीट कर कान में पहने दो नग सोने के आमाचानी गहने वजनी करीब 02 ग्राम कीमती करीब 7500/- रु को उतरवाकर हाथ से लूट कर भाग गया है की रिपोर्ट पर थाना छुई खदान में अपराध क्रमांक 308/22 धारा 394 भादस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देकर मार्गदर्शन लिया गया जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया नेहा पाण्डेय एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर अज्ञात आरोपी की शीघ्रता से पतासाजी कर लूट की संपत्ति को बरामद करने निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में थाना छुईखदान से थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बंजारे के नेतृत्व में टीम बनाकर घटना स्थल एवम आसपास के सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से चेक किया गया सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात आरोपी का हुलिया मिलने पर एव मुखबिर से जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारीयो के मार्गदर्शन में संदेही होरिराम गोड़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो ना नूकुर करता रहा पश्चात मनोवैज्ञानिक ढंग से सख्ती से पूछताछ करने पर संदेही होरिराम ने उक्त जुर्म करना स्वीकार किया पश्चात आरोपी का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन लेकर आरोपी होरीराम से लूट गई पूरा मशरूका दो नग सोने का कान के गहना कीमती करीब 7500/- रु को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है आरोपी को बापर्दा तहसील न्यायालय भेजकर शिनाख्तगी प्रार्थिया से तहसील न्यायालय छुईखदान में कराया गया जिसमे पीड़िता ने आरोपी को सही होना पहचान किया है आरोपी होरीराम गोड़ पिता नारद उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड न. 09 छुईखदान थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 24 घंटे के भीतर आज दिनांक 09/11/22 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है
उक्त मामले को सुलझाने में निरीक्षक जितेंद्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान, सउनि मुरली बघेल, प्र आर कमलेश श्रीवास्तव , आर विनोद पोर्ते, आर सुशील पैकरा, आर प्रमोद लौतरे, आर उदय बरेठ का सराहनीय योगदान रहा।
सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार लहरें के साथ संजू महाजन की रिपोर्ट।


















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