अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - आपसी विवाद के चलते हत्या के घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुये पुलिस डाग , एफएसएल यूनिट व सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार एवं मोटर सायकल जप्त कर पचपेढ़ी पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस मामले का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने बताया आवेदक धन सिंह नायक ने गत 09 मार्च को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई दिलीप का शव नट मोहल्ला में पड़ा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पचपेढ़ी में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा द्विवेदी , एसीसीयू की टीम एवं थाना प्रभारी व स्टाप की टीम बनाकर घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संदेही से लगातार पूछताछ की गई। इस मामले में ग्रामीणों से अलग-अलग पूछताछ पर पता चला कि भागवत जायसवाल से कुछ माह पूर्व विवाद हुआ था , मृतक होली पर्व में मनीष गुप्ता के किराना दुकान के पास नगाड़ा बजाकर फाग गा रहें थे। आरोपी के द्वारा मृतक की हत्या करने के उद्देश्य से आरोपी बदरू के द्वारा मृत दिलीप को अपने साथ घर तरफ ले गये जिसे देखकर अन्य आरोपीगण अपनी मोटर सायकल में बैठक उनके पीछे-पीछे कुछ दूर तक गये और छिप गये। कुछ देर आरोपी बदरू मृतक दिलीप से बातचीत कर उसे अपने घर जाने कहा। मृतक के कुछ दूर जाने पर आरोपी बदरू के द्वारा अपने साथियो को इशारा किया , बदरू के इशारे पर अन्य तीनो आरोपी मृतक दिलीप के पीछे गये और अंधेरा का फायदा उठाकर मृतक का मुंह दबाकर रोड़ में पड़े पत्थर से उसको दाये कनपटी और सिर पर दे मारा। मृतक अपने बचाओ में हाथ उपर किया तो आरोपी के द्वारा उसके दहिने कलाई पर पत्थर से मारा जिसे उसे गंभीर चोट आने व खून बह जाने के कारण दिलीप की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आरोपीगण घटना घटित कर वहाँ से भाग गये। पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकियों की मदद एवं सूझबूझ से संदेह के आधार पर भागवत जायसवाल , हरिगोपाल , मनीष गुप्ता व बदरू जायसवाल से बारिकी से पुछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कबुल करने पर चारों आरोपियो को गिफ्तार कर उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं उपयोग में किये गये मोटर सायकल क्रमांक सीजी-10- ए-4329 को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों को थाना पचपेढी पुलिस ने अपराध क्रमांक 104/2023 धारा 302 , 120-बी , 34 भादवि के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना पचपेढ़ी प्रभारी बृजलाल भारद्वाज , निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव , उनि प्रताप सिंह ठाकुर , सउनि सहेत्तर कुर्रे , प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह , रामबहोर सिन्हा , लक्ष्मण सिंह ठाकुर , आरक्षक शिवधन बंजारे , सद्दाम पाटले , रघुनाथ रेड्डी , किशन राय , देवेन्द्र मरकाम , गोविन्दा जायसवाल , प्रीतम मरावी , अरूण लहरे के द्वारा त्वरित कार्यवाही/पतासाजी कर काफी लगन एवं मेहनत से कार्य कर सराहनीय कार्य किया गया।
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