मारपीट के आरोपीगण को 6 माह का सश्रम कारावास
सी. एन. आई. न्यूज सिवनी। दिनांक 12/05/2023 से 26-03-2015 को थाना बडोंल में ब्रजभान बघेल पिता बेनीराम ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मातामंदिर के पास अपने मकान का काम कर रहा था।
करीब 1 बजे दिन में गांव के आरोपी कांशीराम पिता नत्थू यादव उम्र 53 वर्ष (2) सहसराम पिता नत्थू यादव उम्र 43 वर्ष (3) श्रीकृष्ण उफ़ जगन पिता कांशीराम यादव उम्र 32 वर्ष तीनों निवासी टिकारी बंडोल आये और उसे गन्दी- गन्दी गालियां देने लगे और मकान के कालम का गढ्ढा खोदने से मना करने लगे प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो तीनों आरोपीगण हाथ मुक्के से मारपीट किया तथा जगन यादव किसी धारदार वस्तु से प्रार्थी के हाथ के अगुंठे में मारा और सभी आरोपीगण ने प्रार्थी ब्रजभान को जान से मारने की धमकी भी दिये।
पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/15 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय श्रीमती रंजना डोडवे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन कि ओर से कुमारी रंजीता उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा सबूतों एवं गवाहों से सहमत होते हुए आरोपीगण को धारा 324 सहपठित धारा 34 में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया


















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