वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपी गिरफ्तार
दिनांक 27.05.2023 को प्रार्थी राम कुमार श्रीवास थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की आरोपी 1.प्रवीण प्रधान पिता श्री वृन्दावन प्रधान उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरीपाली थाना बसना जिला महासमुन्द (छ0ग0) 2. राम निवास सेन पिता इन्द्र भान सेन उम्र 55 वर्ष निवासी झगराखाण्ड थाना झगराखाण्ड जिला एमसीबी छ0ग0 जिसमें प्रवीण प्रधान अपने आप को फारेस्ट विभाग, मंत्रालय मे काफी पहुच पहचान होना बताया उसकी बातो में आकर फारेस्ट विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नौकरी लगवाने हेतु कुल 2,35,000/- रूपये मुझ से ले लिया है। की रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ मे अपराध पंजीबद्व किया गया व तत्काल घटना से पुलिस अधीक्षक मने0चिर0भर0 (छ.ग.) श्री टी.आर.कोशिमा को अवगत कराया गया जिनके निर्देष पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक श्री निमेश बरैया, एवं अनु.विभागीय अधिकारी पुलिस श्री राकेश कुर्रे के मार्गदर्षन में एक टीम तैयार कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। पुछताछ दौरान आरोपी ने बताया की उसने मनेन्द्रगढ के माधव प्रसाद, संतोष सोनकर, दीपक नेताम, योगेष कुमार व गौरेला, पेण्ड्रा, व अन्य जिलो में घटना में ठगी कर लगभग 20 लाख रूपये की ठगी की है मनेन्द्रगढ मे जितने भी लोगो से पैसे लिये उसमें से 1,65,000 रूपये. राम निवास सेन पिता इन्द्र भान सेन उम्र 55 वर्ष निवासी झगराखाण्ड थाना झगराखाण्ड जिला एमसीबी छ0ग0 को कमिषन के तौर पर दिये है। क्योकि इसी के माध्यम से मनेन्द्रगढ में लोगो से मुलाकात हुई थी। दोनो आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर धारा 420,34, ता0हि0 का पाये जाने से आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में सिटी कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह, सउनि किषन चौहान, राकेष शर्मा, आर0 शम्भू नाथ यादव, राजकुमार गुप्ता, पुस्कल सिंहा, प्रिन्स राय, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
CNI न्यूज़ से साहिल अंसारी की रिपोर्ट
बैकुंठपुर,कोरिया,एमसीबी छत्तीसगढ़


















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