थाना मोहला पुलिस की बड़ी कार्यवाही 02 पैदल मवेशी तस्कर को धर दबोचा
आरोपी मवेशियों को पैदल हाकते हुए ले जाता था कत्ल खाना महाराष्ट्र आरोपी के कब्जे से कुल 24 नग गाय, बैल एवं बछड़ा कीमती 40,000 /- रूपया एवं नगदी रकम 30,000/-रूपया जुमला कीमती 70,000/- रूपया किया गया जप्त
पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर अं चौकी रत्ना सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में लगातार थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही की जा रही हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 01.08.23 को जरिए मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम हथरेल जाने वाले सड़क पर जंगल के रास्ते लुक छिप कर मवेशियों को क्रूरता पूर्वक पैदल बिना चारा पानी के हकालते ग्राम मिस्त्री की ओर लेकर दो आदमी जा रहे है कि सूचना पर हमराह स्टाफ प्र०आर० 894 आर0 966 के मोका घटना स्थल जाने के लिए शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक सीजी 08 एके 0833 मय विवेचना किट के रवाना हुआ मुखबीर पंचनामा तैयार कर गवाह 01. अभिमन्यु कुमार पिता स्व० कपिल देव शर्मा उम्र 43 साल 02. सुनिल कुमार सोनी पिता अवध राम सोनी उम्र 33 साल दोनों निवासी मोहला थाना मोहला जिला एमएमएसी को सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर रवाना हुआ मिस्त्री रोड हथरेल चौराहा पहुंचने पर दो व्यक्ति मवेशियों को हकालते मिस्त्री रोड की ओर मवेशियों को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हकालते ले जाते दिखे जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम 01. कंथलाल केउरने पिता बाबूलाल केउरने उम्र 46 साल निवासी अरमुरकसा थाना कोटगुल महाराष्ट्र 02. भगत कोवाची पिता उजियार कोवाची उम्र 45 साल निवासी ग्राम कनेरी थाना मोहला जिला एमएमएसी आरोपियों को मवेशियों को ले जाने के संबंध में धारा 91 जाफो0 का नोटिस तामिली कराया जो कि मवेशियों ले जाने का कोई वैध कागजात नहीं होना बताए एवं मवेशियों को महाराष्ट्र कत्लखाना ले जाने की बात समक्ष गवाहों के स्वीकार किए मौके पर आरोपियों के निशानदेही पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरण्डम तैयार कर आरोपियों से 24 नग मवेशी जिसमें 02 सफेद रंग का बछड़ा 03 लाल रंग का बछड़ा 06 सफेद रंग की गाय 102 सफेद रंग का बैल 02 काला रंग की गाय 01 बैल काला 01 बैल लाल रंग का 07 गाय लाल जुमला कीमती 40,000/- रूपये एवं 30,000/- रू नगदी को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सक मोहला से उक्त मवेशियों का मुलाहिजा कराया गया है आरोपियों का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण को धारा 41(क) सीआरपीसी का नोटिस तामिल कर छोड़ा गया। आरोपी सदर के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में सउनि जगमोहन कुंजाम, गुनेश निषाद, प्र०आर० भरत मंडावी, आर0 विरेन्द्र रजक, राकेश कुंजाम, तुलाराम बंजारे, गिरीश कोमा का विशेष योगदान रहा।
*मोहला से योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट*


















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