थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपीयों के विरूध्द डोंगरगढ पुलिस की सख्त कार्यवाही
मामले में 04 बोतल जम्मू व्हीस्की अंग्रेजी शराब एवं 18 पौवा देशी शराब जुमला मात्रा 6.240 बल्क लीटर, किमती 3040 रूपये एवं बिक्की रकम 120 रूपये को किया गया जप्त* ।
आरोपीयों के विरूध्द धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज ।
नाम आरोपी गण
1.रितिक कुमार साहू पिता राकेश साहू उम्र 20 साल साकिन बेलगांव थाना डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
2. शेखलाल पिता घसिया राम सिन्हा उम्र 42 साल निवासी बडे मुड़पार थाना डोंगरगढ
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक रामअवतार ध्रुव के नेतृत्व में डोंगरगढ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपराधिक तत्वो के विरूध्द लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कडी में अवैध शराब विक्रय पर डोगरगढ़ पुलिस को कार्यवाही करने में सफलता मिली है। दिनांक 09/09/2023 को डोगरगढ़ पुलिस को सूचना मिला की ग्राम बेलगांव निवासी धुसेरा रोड किनारे शराब रखकर बिक्की कर रहा कि सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर पुलिस टीम रवाना किया गया। कार्यवाही में आरोपी रितिक कुमार साहू के कब्जे से 04 बोतल जम्मू स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब सीलबंद मात्रा 3.000 बल्क लीटर किमती 1600 रूपये एवं बिक्री रकम 120 रूपये को जप्त किया गया है, आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 551/23 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है। एवं इसके अतिक्ति दिनांक 09/09/2023 को डोगरगढ़ पुलिस को सूचना मिला की ग्राम मुड़पार निवासी शेखलाल शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहा कि सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर पुलिस टीम रवाना किया गया। कार्यवाही में आरोपी शेखलाल के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद मात्रा 3.240 बल्क लीटर किमती 1440 रूपये को जप्त किया गया है, आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 552/23 धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है ।
थाना डोंगरगढ़ में लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है।



















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.