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Tuesday, January 30, 2024

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

 जिला सिवनी मध्यप्रदेश

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा




सी एन आई न्यूज

सिवनी। दिनांक 16.02.2022 को नाबालिग पीड़िता उम्र 17 वर्ष के पिता ने थाना कान्हीवाडा में पीड़िता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी,पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पीड़िता को 8-10 दिन बाद नागपुर से बरामद किया और पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी बलराम उर्फ कामता प्रसाद पंचेश्वर पिता दिनेश पंचेश्वर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम ढेंका ने शादी का प्रलोभन देकर उसे नागपुर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था।

पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 64/22 धारा 363,376,376(2)n भादवि0 एवं धारा 3,4 पाक्सो एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय मे प्रस्तुत किया,शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, ने गवाह एव सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये, तथा अंतिम तर्क के समय विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे बताया कि पीड़िता एक 17 वर्ष की नाबालिग बच्ची है जिसकी सोचने समझने की छमता विकसित नही हुई है।

आरोपी के कृत्य से उसके कोमल मन मस्तिष्क मैं बुरा प्रभाव पड़ा है, अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए माननीय पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी बलराम पंचेश्वर को को धारा 366(a)भादवि में 5 वर्ष की सजा एवम 1000 हज़ार रुपये जुर्माना,धारा 3,4पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष की कठोर सजा एवं 2 हज़ार रु जुर्माना, से दंडित किया है । तथा 1 लाख रू प्रतिकर राशि पीड़ित को देने का आदेश पारित किया हैं।

प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/ सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीवनी।

जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

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