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Sunday, February 18, 2024

स्वयं को अधिकारी बताकर लाखों की ठगी करने के तीन आरोपी जेल दाखिल

 स्वयं को अधिकारी बताकर लाखों की ठगी करने के तीन आरोपी जेल दाखिल 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


अम्बिकापुर - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को केन्द्र सरकार की योजना के अधिकारी बताकर संभाग सहित विभिन्न राज्यों के भोले - भाले ग्रामीणों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                      अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार ने इस मामले का खुलासा करते हुये बताया सरगुजा पुलिस को मुखबिर द्वारा गंगापुर में तीन संदिग्ध अज्ञात व्यक्तियों के बिना नम्बर की मोटरसाईकल में घूमने की सूचना मिली। सूचना पर साईबर सेल, स्पेशल टीम तत्काल गंगापुर जाकर घेराबंदी कर दो अपाचे मोटरसाईकल में घूम रहे तीनो संदेहियों को रोककर पूछताछ किया गया।मौके पर जिला - सरगुजा, अम्बिकापुर में आने का स्पष्ट प्रयोजन नहीं बता पाने से संदेह के आधार पर विस्तृत पूछताछ हेतु उन्हें थाना लाया गया। जहां पूछ-ताछ दौरान तीनों आरोपीगण योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मार्णाधीन मकान में जाकर आवास योजना अंतर्गत स्वयं को पर्यवेक्षण अधिकारी बताकर मकान निर्माण कार्य में अनियमितता एवं देरी से निर्माण का हवाला देते हुये उनसे बीस - तीस हजार रूपये की ठगी कर लेते थे। ठगी के दौरान विश्वास दिलाने हेतु आरोपीगण ग्रामीणों को हाथ में नगदी रकम के साथ अपने पास रखे टैबलेट कम्प्यूटर में उनकी फोटो भी लिया करते थे। आरोपियों ने सरगुजा जिले में बतौली एवं रघुनाथपुर थाना क्षेत्रातंर्गत ग्रामीणों से ठगी करना स्वीकार किया एवं अपने पास रखे टैबलेट कम्प्यूटर में उनका फोटो भी दिखाया और उनके पास से ठगी की गई 24000 रूपये नगद राशि एवं उनके बैंक खातों में करीब 60000 धोखाधड़ी की राशि जमा करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि विगत एक वर्ष में वे धनबाद , रांची , गुमला , बोकारो , जशपुर , पत्थलगांव में घूम - घूमकर करीब 150 ग्रामीणों को ठगी का शिकार बना चुके हैं , जिसमें उन्होंने अनुमानित लगभग तीस लाख रूपये से भी अधिक राशि की ठगी करना स्वीकार किया है। आरोपियों के विरूद्ध चौकी रघुनाथपुर में प्रार्थी तिलक केरकेट्टा निवासी पहाड़पारा ग्राम कोट के 25000 रूपये की ठगी की रिपोर्ट पर अपराध क्र- 31/2024 धारा 420, 34, भादवि. तथा थाना बतौली की प्रार्थिया केलाजो कुजुर निवासी सुआरपारा बतौली की रिपोर्ट पर अपराध क्र-16/2024 धारा 420, 34, भादवि. के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।वहीं आरोपियों के बैंक खातो में जमा राशि हेतु संबंधित बैंक से संपर्क कर फ्रिज कराने हेतु पत्राचार भी किया गया है। उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान , आरक्षक अनुज जायसवाल, अशोक यादव, जितेश साहू, मनीष सिंह, विकाश सिंह, संजीव चौबे, सुयश पैकरा का सराहनीय योगदान रहा। 


गिरफ्तार आरोपीगण -


रोहित तिवारी पिता स्व. रामजी तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी गंगापुर तिवारी टोला मनियर बलिया उत्तरप्रदेश, कृष्णा कुमार पाण्डेय पिता जवाहिर पाण्डेय उम्र 35 वर्ष निवासी बीरामाटी थाना पकड़ी जिला बलिया उत्तरप्रदेश और गौतम पाण्डेय पिता हरेराम पाण्डेय उम्र 30 वर्ष बीरामाटी थाना पकड़ी जिला बलिया उत्तरप्रदेश।


जप्ती -


उक्त तीनो आरोपियों के कब्जे से 24000 नगद राशि , 02 नग अपाचे मोटरसाईकल , 03 नग मोबाईल , 01 नग टैबलेट कम्प्युटर और 02 नग एटीएम कार्ड।

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