थाना चिन्नौनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 20 पेटी अवैध देशी शराब व एक बुलेरो गाडो कुल मशरूका कीमती करीबन 03 लाख 75 हजार रूपये का जप्त कर कार्यवाही की गई।
मुरैना मध्यप्रदेश। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मुरैना श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा जिले में अवैध शराब / माद्यक पदार्थों की तस्करी करने वालों, विक्रय करने वालों एवं अवैध शराब का भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संपूर्ण मुरैना जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जाकर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अभियान के तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना डॉ. अरविन्द सिंह ठाकुर के निर्देशन एव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कैलारस श्री रवि सोनेर के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 29.03.24 को उनि पवन सिंह भदौरिया इन्चार्ज थाना प्रभारी चिन्नौनी को जरिए विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आसलपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति बुलरो गाडी में अवैध शराब रखे है, जो उक्त शराब को विक्रय हेतु कही पर ले जा रहा है, मुखबिर की उक्त सूचना की तस्दीक हेतु उनि पवन सिंह भदौरिया इंचार्ज थाना प्रभारी चिन्नौनी द्वारा मय हमराह फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर चैक किया गया तो आरोपी पुलिस को देखकर बुलेरो वाहन से भागने का प्रयास करने जिसे हमराह फार्स की मदद से घेरकर पकड़ गया एवं वाहन की तलाशी ली गई तो उक्त बुलेरो गाडी में 20 पेटी देशी शराब (कुल 180 बल्क लीटर) रखी हुई मिली आरोपी से उक्त शराब के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय होने से मौके पर स उक्त अवैध शराब एवं बुलेरो वाहन कुल मशरूका कीमती करीबन 03 लाख 75 हजार रूपय का जप्त कर थाना वापसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45/2024 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया।
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