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Wednesday, July 31, 2024

अपराध क्रमांक 38/24 धारा 363, भादवि की अपहृता बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा रायपुर से किया दस्तयाब l

 थाना- कुकदुर 

जिला कबीरधाम (छ. ग.)


अपराध क्रमांक 38/24 धारा 363, भादवि की अपहृता बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा रायपुर से किया दस्तयाब l




संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.02.2024 को आरोपी परदेशी साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक को  भगा ले गया था जिसे आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया l



मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया की इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 28.02.2024 के सुबह घर से बिना बताए कही चली गई है जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध सरक्षण से अनुमति के बिना बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर दिनांक 19.03.2024 को थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 38/24 धारा 363 भा. द. वि. कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को नाबालिक  बालिका के अपहरण होने की सूचना से अवगत कराया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति. पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति. पु. अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु. अनु. अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर मामले की गंभीरता को देखते हु वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की जाकर अपहृत और संदेही आरोपी का लगातार पता तलाश/विवेचना किया जा रहा था की दौरान विवेचना साइबर सेल के सहयोग से पता चला की अपहृत संदेही परदेशी साहू निवासी रवनगुडा के कब्जे में रायपुर में है l जिस पर तत्काल पुलिस टीम रायपुर रवाना कर संदेहियों के मोबाइल नंबरों का सीडीआर प्राप्त कर दो दिनों से पुलिस टीम द्वारा रायपुर शहर में हॉल्ट कर पता तलाश किया गया, जिस पर आरोपी परदेशी साहू पिता नारायण साहु निवासी रवनगुडा के कब्जे से नाबालिक पिडिता को बरामद कर मामले के संबंध में पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर बताई की परदेशी साहू दो साल से मुझसे शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा कहकर दिनांक 28.02.2024 को अपने साथ रायपुर व उड़ीसा ले गया साथ रखा और मना करने भी जबरन लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध मामले से धारा 366,v376(2)(n) भा. द. वी.,  06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी सदर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है l मामले में विवेचना अपूर्ण होने से आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।  उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक व्यास नारायण चुरेंद्र, सहा. उप. नि. दीपक शर्मा,  आरक्षक प्रवीण दास मानिकपुरी, महिला आरक्षक राजमती मरावी और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा l

𝘊𝘕𝘐  𝘕𝘌𝘞𝘚 कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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