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Thursday, September 12, 2024

दो आरोपियों के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश पारित , जेल दाखिल

 दो आरोपियों के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश पारित , जेल दाखिल 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


बलौदाबाजार भाटापारा - जिला पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर निरंतर मादक द्रव्यों के व्यापार में संलग्न रहने के दो आरोपियों के खिलाफ संभाग आयुक्त रायपुर महादेव कावरे द्वारा तीन महीने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया है।‌ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रथम निवारक निरोध आदेश जारी किया गया है , जेल वारंट बनने के उपरांत दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

                                                               पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस  11 सितम्बर को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपी एजाज खान एवं ज्वाला प्रसाद को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा तीन - तीन माह जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर महादेव कावरे आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ तीन महीने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया। आदेश पारित होने उपरांत दोनों आरोपियों को उप जेल बलौदाबाजार में जेल दाखिल किया गया है। बताते चलें कि नशीले पदार्थ , टैबलेट , नशीले इंजेक्शन आदि की तस्करी एवं बिक्री के अवैध व्यापार में शामिल आरोपियों को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत आयुक्त न्यायालय द्वारा निवारक निरोध आदेश  प्रथम बार जारी किया गया है।


गिरफ्तार आरोपियों के नाम - 


ज्वाला चतुर्वेदी पिता इंदरमन उम्र 42 वर्ष निवासी भैसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार और एजाज खान पिता अहमद खान उम्र 23 वर्ष निवासी भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा।

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