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भरवेली सरपंच के खिलाफ आदेश पारित
2.9.2024 को तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित किया गया,
अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत,
सरपंच के द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि से आनावेदक को बेदखल किए जाने का आदेश पारित करते हुए लेख किया जाता है कि आनावेदक ७ दिवस के भीतर अतिक्रमण की गई
भूमि से अतिक्रमण स्वयं हटा लेवे विहित समय विधि में अतिक्रमण मुक्त न किए जाने की दशा में संहिता की धारा 248 अंतर्गत आधीहरित की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी एवं भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उसे भू राजस्व की बकाया की भाति वसूली योग्य होगा,
अब आगे देखना है कि तहसीलदार जी का आदेश सिर्फ आदेश बनकर रह जाएगा या आदेश पर नियम अनुसार सात दिवस के बाद कोई कार्रवाई होती है यह सवाल बना हुआ है
या सरपंच पति भाजपा की सत्ता का लाभ उठा करके सरकारी जमीन पर बना मकान एवं दुकान बचा लेगा सवाल बना हुआ है
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