राजनांदगांव
मड़ई मेला मे आम लोगों को डरा धमका रहे बदमाश पर कार्यवाही।
धारा 25,27 आर्म्स एक्ट की गयी कार्यवाही।
01 नग धारदार चाकू किया गया जप्त
अशांति फैलाने वाले बदमाशो पर कार्यवाही
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में गांवो में होने वाले मंडई मेला मे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने असामजिक तत्वों के विरूद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत दिनांक 15.11.2024 को चौकी चिखली क्षेत्र के ग्राम कांकेतरा के मड़ई में चाकु लहरा कर लोगों में भय उत्पन्न कर रहे खोमेश मोटघरे पिता चितेन्द्र मोटघरे उम्र 24 साल साकिन ग्राम बरगाही ओपी सुकुलदैहान थाना लालबाग जिला राजनांदगांव छ0ग0 को तत्काल पकड़कर आरोपी के विरूद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
ӿ इसी प्रकार ग्राम कांकेतरा मंडई मेला में शांति भंग करने के उद्देश्य से शराब पीकर मड़ई मे आये आम लोगो को गाली गलौच कर रहे संज्ञेय अपराध की प्रबल आशंका पर अनावेदकगण 01. धनेश्वर उर्फ राजा साहू पिता नोहर साहू उम्र 24 साल साकिन लखोली जैतखाम चौक वार्ड नं. 34 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव, 02. चुरामन सिन्हा पिता दीक्षित सिन्हा उम्र 23 साल साकिन ग्राम कांकेतरा पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव एवं शराब पीकर अपनी पत्नि से वाद विवाद कर मोहल्ले मे अशांति फैलाने वाले अनावेदक दिनेश वर्मा पिता स्व0 जैनलाल वर्मा उम्र 36 साल साकिन बजरंगपुर नवागांव वार्ड नं. 01 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव के विरूद्ध धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मान.न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, प्र0आर0 सुनील कुमार वर्मा, कृष्ण यादव, समारू राम सर्पा, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 सुरज चंद्राकर, मनोज जैन, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, देवेन्द्र ब्रम्हणकर एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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