अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक के छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि में वृद्धि
सी एन आई न्यूज़ से संजू महाजन
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिलें में संचालित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, आदि संस्थाओं के प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एंव उन संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जाति एव अन्य पिछडा वर्ग, के विद्यार्थियों जो की विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, वे शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी. से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर के आवेदन http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन कर सकते है
विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव व स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में तिथि निर्धारित में बढ़ोत्तरी की गई है। अब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन करने की तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी तिथि के अनुसार अब विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन (नवीन एंव नवीनीकरण) करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक, ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि 15 फवरी 2025 तक, सेक्शन आडर लॉक करने की अंतिम तिथि 28 फवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही होंगे एंव किये गये आवेदनों का ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक/सेंक्टर आॅडर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा वर्ष 2025-26 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय की जानी है। ओटीआर की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी। इसके अलावा वर्ष 2024—25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जीओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य है।
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