राजनांदगांव
लालबाग पुलिस द्वारा शराब परिवहन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
आरोपी से 01 नग इलेक्ट्रीक स्कुटी एवं 115 पौवा मशाला देशी शराब किया गया जप्त।
आरोपीयों के द्वारा शराब को बेचने हेतु किया जा रहा था परिवहन।
विवरण श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अति0 पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक द्वारा जिले में चलाये जा रहे अवैध शराब बिक्री, शराब परिवहन की रोकथाम के विरूद्ध अभियान के तहत जरिये मुखबीर सूचना मिला कि इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं थैला पर दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने परिवहन की सूचना पर थाना प्रभारी लालबाग प्रशिक्षु भा0पु0से0 ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में हमराह पेट्रोलिंग एवं स्टाफ समक्ष गवाहो के तस्दीक हेतु रवाना हुए जो इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं थैला पर अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने परिवहन करते मोतीपुर की ओर जा रहे थे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनका नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम 01. गिरधर ऊर्फ राजा साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 28 साल 02. सतीश साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 32 साल साकिनान वार्ड नं0 02 बजरंगपुर नवागांव पुलिस चौकी चिखली राजनादगांव का रहने वाला बताया जो इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं दो थैला मे रखा कुल 115 पौवा देशी मशाला शोले शराब कीमती 11500 रूपये को एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 कीमती 60,000 रूपये को जप्त किया जाकर आरोपीयो का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया जाकर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 179/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि शोभाराम बेरवंशी, आर0 राकेश ठावरे, कमलकिशोर, भवानी विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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