साय कैबिनेट की बैठक में आज लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिसमें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना -2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम , 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम सत्तर प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति , पर्यावरण संरक्षण , प्रदूषण नियंत्रण , स्वास्थ्य , शिक्षा , कृषि , महिला एवं बाल कल्याण , वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार , स्वच्छता , आवास , पशुपालन के समग्र विकास पर किया जायेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुये नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिये कड़े कदम उठाये जायेंगे , जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जायेगी और इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया , जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिये पांच सौ वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुये सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जायेगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमिततायें सामने आई थीं , उनसे बचने के लिये यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जायेगा। मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3 , ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिये 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।
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