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Tuesday, August 12, 2025

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल

 नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


कबीरधाम - पटवारी पद पर शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पति एवं पत्नी से लगभग दस लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी को सहसपुर लोहारा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                        इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये कृष्ण कुमार चंद्राकर उप पुलिस अधीक्षक ने अरविन्द तिवारी को बताया कि विगत माह 06 जनवरी को प्रार्थी गोपेश्वर साहू ग्राम गगरिया - खम्हिरया , थाना - सहसपुर लोहारा , जिला - कबीरधाम द्वारा थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी असलम खान पिता युसुफ खान उम्र 39 वर्ष निवासी ममता नगर , राजनांदगांव ने प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को पटवारी पद पर शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर दस लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश दिया और धोखाधड़ी की। रिपोर्ट पर थाना साहसपुर लोहरा में अपराध क्रमांक 05/2025 , धारा 420 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा 467, 468 , 471 भा.दं.वि. की धारायें जोड़ी गईं। मामला गंभीर होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) महोदय के मार्गदर्शन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के दिशा-निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साहसपुर लोहरा द्वारा विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई , जिसमें आरोपी को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में घटना दिनांक को प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से नौकरी लगाने के नाम पर दस लाख रुपये ठगी करना स्वीकार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल , परीक्षा प्रवेश पत्र , फर्जी नियुक्ति आदेश एवं अन्य दस्तावेज जप्त किया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सहसपुर लोहारा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में एएसआई बलदाऊ भट्ट , उमा उपाध्याय , प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण अनंत एवं चालक आरक्षक बिनेश पोटे का विशेष योगदान रहा।


गिरफ्तार आरोपी -


असलम खान पिता युसुफ खान उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 17, थाना - बसंतपुर , जिला - राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।

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