Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Thursday, January 29, 2026

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 03 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 03 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन



कवर्धा, 28 जनवरी 2026। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की पात्र कन्याओं एवं उनके परिवारों से शासन की कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए 03 फरवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। सामूहिक विवाह का आयोजन 10 फरवरी 2025 सोमवार को पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सामाजिक रूप से मान्य विवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक परिवार अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र कन्या को 35 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि चेक अथवा आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर-वधू के परिधान, आभूषण तथा विवाह आयोजन की आवश्यक व्यवस्थाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित परियोजना अधिकारी कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सभी पात्र परिवारों से अपील करता है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।


पात्रता


आवेदक कबीरधाम जिले की मूल निवासी हो, बीपीएल अथवा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हो/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित परिवार, कन्या की आयु विवाह तिथि तक 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।


आवश्यक दस्तावेज


कन्या एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक घोषणा पत्र, कन्या एवं वर की जन्मतिथि प्रमाणित करने संबंधी दस्तावेज अनिवार्य है।


आवेदन प्रक्रिया


पात्र अभिभावक/आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों बोड़ला, तरेगांव जंगल, चिल्फी, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, दशरंगपुर, पंडरिया, कुंडा एवं कुकदुर में कार्यालयीन समय पर 03 फरवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad