Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Sunday, January 4, 2026

पूर्व रंजिश में सरपंच परिवार सहित 8 लोगों पर जानलेवा हमला, तीन गंभीर रूप से घायल

 पूर्व रंजिश में सरपंच परिवार सहित 8 लोगों पर जानलेवा हमला, तीन गंभीर रूप से घायल



बिलाईगढ़ | थाना बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम मल्दी में पूर्व रंजिश को लेकर हुए हिंसक हमले का मामला सामने आया है। इस घटना में ग्राम के वर्तमान सरपंच के परिवार सहित कुल आठ लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मल्दी निवासी पुलेश्वर वर्मा (28 वर्ष) ने थाना बिलाईगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 03 जनवरी 2026 को शाम लगभग 7 बजे गांव में पूर्व से चली आ रही रंजिश के चलते सरपंच रामस्वरूप साहू के पुत्र विजय साहू, अजय साहू सहित उनके रिश्तेदारों व साथियों ने षड्यंत्रपूर्वक रास्ता रोककर हमला किया।


शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने लाठी-डंडा, पत्थर एवं चाकू से प्राणघातक हमला किया, जिसमें पुलेश्वर वर्मा, उनके पिता मनीराम वर्मा तथा बड़े पिता शोभितराम वर्मा को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। तीनों घायलों को पहले शासकीय अस्पताल बिलाईगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।


पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी— दरश यादव, विजय साहू, अजय साहू, भागीरथी यादव, उमेश साहू, हरीश साहू, दीपक यादव (सभी निवासी मल्दी) तथा सहेत्तर साहू (निवासी रमतला) के विरुद्ध

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 126(2), 191(2), 191(3), 190, 118(1), 109(1) एवं 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।


थाना प्रभारी के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad