राजनांदगांव
नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल।
दिनांक 23.01.2026 को प्रार्थिया द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इनकी नाबालिग लड़की को आरोपी खोमेश साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर घर दिखाने के बहाने आरोपी द्वारा अपने घर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है कि रिपोर्ट पर धारा 64(2)(एम),69 बीएनएस, 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री किर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वैशाली जैन (भापुसे) के पर्यवेक्षण में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर आरोपी का पतासाजी हेतु सकुनत पर दबीश दिया गया, जो आरोपी खोमेश साहू पिता टीकम साहू उम्र 18 साल 02 माह साकिन कांकेतरा ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को हिरासत मे लेकर चौकी चिखली लाकर पुछताछ किया जो दुष्कर्म करना स्वीकार किया आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, अंजीत नेताम, आर. आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, तामेश्वर भुआर्य, म.आर. सिन्धु मेश्राम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.