राजनांदगांव
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को थाना बसंतपुर के सहयोग से छुरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार
गिरफतार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
गिरफतार आरोपी - कोमल साहू पिता पंचू साहू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम आटरा थाना छुरिया जिला राजनांदगांव छ. ग.।
विवरण -
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12/01/2026 को थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को जिला अस्पताल राजनांदगांव से एक अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता 15 वर्ष की डिलेवरी होकर इलाजरत है। मेमो जांच दौरान पीड़िता के पिता के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया जिसमें आरोपी कोमल साहू के द्वारा उसके नाबालिग लड़की 15 वर्ष को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया जिससे उसकी लड़की गर्भवती होकर एक पुत्री को जन्म दिया है कि शिकायत पर प्रथम दृष्टया धारा 64(2) (m), 65(1) बी. एन. एस. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर बिना नंबरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण का मूल घटना स्थल थाना छुरिया जिला राजनांदगांव का होने से प्रारंभिक विवेचना बाद असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध हेतु थाना बसंतपुर से केस डायरी थाना छुरिया प्राप्त होने पर थाना छुरिया में असल नंबरी का उक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा प्रकरण में त्वरित विवेचना कार्यवाही कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देश दिए जाने व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेंद्र नायक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना बसंतपुर के सहयोग से छुरिया पुलिस के द्वारा मामले में विवेचना त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी कोमल साहू पिता पंचू साहू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम आटरा थाना छुरिया जिला राजनांदगांव छ. ग. का पता तलास कर पूछताछ पर अपराध घटित करना पाए जाने पर आज दिनांक 14/01/2026 को विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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