धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जेल दाखिल
पीड़ित राम कुमार शर्मा 46 वर्ष, निवासी परसा पाली द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपीगण द्वारा प्रार्थी के साथ कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
जांच में आरोपी के रूप में बालेश्वर साहू, विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर, एवं गौतम राठौर के नाम सामने आए। पुलिस जांच के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के तहत दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूटरचना से संबंधित धाराएं सिद्ध पाई गईं। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र तैयार कर दिनांक 09 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने अभियोग पत्र स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। इसके बाद आरोपी विधायक बालेश्वर साहू द्वारा उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने गंभीर तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए खारिज कर दिया।
जांजगीर से विक्रम कुमार सूर्यवंशी की रिपोर्ट


















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