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Sunday, February 1, 2026

धर्म परिवर्तन कराने के प्रकरण में दो महिला आरोपिया जेल दाखिल

 धर्म परिवर्तन कराने के प्रकरण में दो महिला आरोपिया जेल दाखिल



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - आर्थिक सहायता , ईलाज एवं बीमारी दूर करने के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के दो महिला आरोपिया को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने तत्काल छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज 01 फरवरी को प्रार्थिया श्रीमती रूखमणी पाण्डेय‌ उम्र 36 वर्ष निवासी पदमनगर चरोदा , वार्ड क्रमांक 19 , पुरानी भिलाई , जिला दुर्ग द्वारा थाना पुरानी भिलाई में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है। प्रार्थिया के अनुसार विगत दिवस 25 जनवरी को दो अज्ञात महिलायें उनके घर आयी , जिनके द्वारा  ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने एवं आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर वे महिलायें चली गई थीं। इसके बाद आज 01 फरवरी को वही दोनों महिलायें पुनः प्रार्थिया के घर आयीं और ईसाई धर्म अपनाने , बाइबिल पढ़ने , आर्थिक सहायता , ईलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया एवं परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में अपराध क्रमांक 71/2026 धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने दोनो महिला आरोपिया को  विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 


गिरफ्तार आरोपिया -


सारिका डाडिंगे उम्र 42 वर्ष निवासी खुर्सीपार और प्रियंका साईमन उम्र 33 वर्ष निवासी कुम्हारी , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


दुर्ग पुलिस की अपील - 


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन , दबाव या बहकावे में ना आयें। इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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