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Monday, March 2, 2026

नवीन बाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करते 01 आरोपी गिरफ्तार मौके से देशी मसाला एवं प्लेन शराब कुल 10.260 बल्क लीटर जप्त आरोपी के कब्जे से शराब बिक्री की नगदी रकम 260/- रुपये जप्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों को चेतावनी

 थाना कवर्धा कोतवाली,

 जिला कबीरधाम (छ.ग.)



 नवीन बाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करते 01 आरोपी गिरफ्तार



 मौके से देशी मसाला एवं प्लेन शराब कुल 10.260 बल्क लीटर जप्त


 आरोपी के कब्जे से शराब बिक्री की नगदी रकम 260/- रुपये जप्त


 आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध


अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों को चेतावनी


पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) महोदय के मार्गदर्शन में, अति. पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री अमित पटेल के निर्देशन में तथा एसडीओपी कवर्धा आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01/03/2026 को थाना कवर्धा कोतवाली क्षेत्र में देहात/कस्बा पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही की गई।


दिनांक 01/03/2026 को समय लगभग 14.20 बजे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि नवीन बाजार सुलभ शौचालय के पास कवर्धा में चंद्रभान पार्त्रे नामक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना कवर्धा के सउनि सुनील यादव द्वारा हमराह स्टाफ व गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।


मौके पर एक व्यक्ति शराब बिक्री हेतु शराब रखे हुए मिला, नाम पूछने पर उसने अपना नाम चंद्रभान पार्त्रे पिता स्व. प्रेमलाल पार्त्रे उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 27 नवीन बाजार कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) बताया। आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी के थैले में रखी हुई देशी मसाला एवं देशी प्लेन शराब तथा बिक्री की नगदी रकम 260/- रुपये बरामद की गई।


आरोपी के कब्जे से निम्न सामग्री जप्त की गई –

01. देशी मसाला शराब पौवा 180 एमएल की 41 शीशी, कुल मात्रा 7.380 बल्क लीटर, अनुमानित कीमत 4100 रुपये

02. देशी प्लेन शराब पौवा 180 एमएल की 16 शीशी, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, अनुमानित कीमत 1280 रुपये

03. शराब बिक्री की नगदी रकम 260/- रुपये

कुल जप्त शराब 10.260 बल्क लीटर, कुल कीमत 5640 रुपये


आरोपी द्वारा शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाए जाने से मौके पर अपराध क्रमांक 00/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा देहाती नालसी लेख कर विवेचना में लिया गया है।


कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपियों एवं इस प्रकार के अवैध कृत्यों में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे अपने कृत्यों में सुधार लाएं। भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध और भी सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब बिक्री या किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल थाना अथवा डायल 112 के माध्यम से दें।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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