गांजा बिक्री करने की आरोपिया जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध लाभ अर्जित करने हेतु मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने की आरोपिया को थाना छावनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत बैकुण्ठ धाम , दशहरा मैदान के पास कैम्प-02 भिलाई में आज एक महिला द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर कार्यवाही की गई। मौके पर एक महिला को डी. सुनीता को पकड़कर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैले में रखा 2.060 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया , जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,00,600 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/2026 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना छावनी पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मनीष शर्मा , उप निरीक्षक दरबारी तारम , सहायक उप निरीक्षक विनय कुमार रजक , प्रधान आरक्षक उमेश गंगराले , आरक्षक पंकज राय , विकास सिंह एवं गगनदीप की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपिया -
डी. सुनीता उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी - शीतला मंदिर के पास , चौरसिया होटल के पीछे , नंदनी रोड भिलाई , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री -
मादक पदार्थ गांजा 2.060 किलोग्राम व एक सफेद रंग का प्लास्टिक थैला
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। समाज में नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में सहयोग करें। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















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