अफीम तस्करी प्रकरण के फरार सप्लायर सहित दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मोबाइल सीडीआर एवं बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर पहचान कर अफीम तस्करी प्रकरण में फरार सप्लायर सहित दो अन्य आरोपियों को थाना कुम्हारी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 17 मार्च को थाना कुम्हारी क्षेत्रांतर्गत खारुन ग्रीन कॉलोनी से आरोपी गुरमेल सिंह के कब्जे से 403 ग्राम अफीम एवं 14,46,000 रुपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ , बैंक खाते के लेन-देन एवं मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण के आधार पर अफीम सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की गई। इसी प्रकरण में आज आरोपी शिवप्रसाद कुमार साहू एवं रेशम सिंह उर्फ पप्पू पाजी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना कुम्हारी पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना कुम्हारी के उप निरीक्षक, आरक्षक किरण, आरक्षक सचिन सिंह सहित स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण -
शिवप्रसाद कुमार साहू उम्र 26 वर्ष निवासी - लांजी , थाना - गुमला ( झारखंड) और रेशम सिंह उर्फ पप्पू पाजी उम्र 60 वर्ष निवासी - टाटीबंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी , भारत माता स्कूल के पास , रायपुर (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री -
11 ग्राम अफीम , दो नग मोबाइल फोन (कुल कीमती लगभग 25,500 रुपये)।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय एवं तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















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