बिक्री हेतु गांजा रखने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
खैरागढ़ छुईखदान गण्डई - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर बिक्री हेतु अपने वाहन की डिक्की में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोपी को थाना गण्डई पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया समूह से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मंगल तिवारी अपने वाहन की डिक्की में गांजा बिक्री हेतु छिपाकर रखा है। सूचना पर थाना स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान टावर के पास मोटरसाइकिल (टीवीएस एक्सएल 100) पर एक व्यक्ति बैठा मिला , जिसने पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम मंगल तिवारी बताया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 बीई 3339 की डिक्की के अंदर लाल-पीले रंग के कपड़े के थैले में भूरा पदार्थ पाया गया , जो शैलो टेप से लिपटा हुआ था। मौके पर गवाहों के समक्ष तलाशी एवं बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। गवाहों द्वारा पदार्थ की पहचान सूंघकर , रगड़कर , जलाकर एवं एनडीपीएस किट के माध्यम से की गई , जिससे पुष्टि हुई कि उक्त पदार्थ गांजा है। बरामद गांजा कुल 02 किलोग्राम (कीमती 20,000 रूपये) एवं प्रयुक्त मोटरसाइकिल (कीमती 10,000 रूपये) सहित कुल जुमला 30,000 रूपये जप्त किया गया। आरोपी के पास मादक पदार्थ रखने एवं बिक्री संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना गण्डई पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे गण्डई पुलिस थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
मंगल तिवारी पिता स्व. राकेश तिवारी उम्र 36 वर्ष निवासी - वार्ड क्रमांक 10 कुम्हापारा गण्डई , जिला - खैरागढ़ छुईखदान गण्डई (छत्तीसगढ़)।


















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