नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध समाप्त, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जिले में नलकूप (बोरवेल) खनन पर लागू प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 03 जुलाई 2026 से प्रभावशील हो गया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्मकाल के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के जल स्तर को बनाए रखने और पेयजल संकट से बचाव के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत नलकूप खनन पर 12 मार्च 2026 से 31 जुलाई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में जिले में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने और जल स्रोतों की स्थिति में सुधार को देखते हुए कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को 03 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत नलकूप खनन पर लागू रोक भी समाप्त कर दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 03 जुलाई 2026 से प्रभावशील रहेगा तथा संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए इसकी प्रतिलिपि भेज दी गई है।


















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