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Thursday, September 24, 2026

मनीष माण्डले हुये एक वर्ष के लिये जिलाबदर

 मनीष माण्डले हुये एक वर्ष के लिये जिलाबदर 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि मनीष माण्डले निवासी नागदेवता चौक नगपुरा , चौकी - नगपुरा , थाना - पुलगांव, जिला -  दुर्ग के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने संबंधी प्रकरण दर्ज हैं। आदेश में उसके विरुद्ध मारपीट के 06 प्रकरण , छेड़छाड़ का 01 प्रकरण एवं आबकारी एक्ट का 01 प्रकरण दर्ज होना उल्लेखित है। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई तथा उसे गुंडा बदमाश सूची में शामिल कर निगरानी रखी गई। इसके बावजूद आपराधिक गतिविधियां जारी रहने पर जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार किया गया। प्रकरण में थाना पुलगांव से आपराधिक चार्ट , जरायम सूची एवं संबंधित साक्ष्यों के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्षियों को नोटिस जारी कर उनके कथन भी अभिलिखित किये गये। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा आज जिलाबदर आदेश पारित किया गया। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार मनीष माण्डले को दुर्ग , रायपुर , बेमेतरा , खैरागढ़-छुईखदान-गंडई , राजनांदगांव , बालोद एवं धमतरी इन सात  जिलों की सीमाओं से आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने तथा एक वर्ष की अवधि तक बिना अनुमति प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त कार्यवाही में थाना पुलगांव के थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह संधू एवं उप निरीक्षक खेलन सिंह साहू , चौकी नगपुरा द्वारा आपराधिक अभिलेख एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित कराने में भूमिका रही। 


दुर्ग पुलिस की अपील - 


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियां , मारपीट , धमकी , छेड़छाड़ अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्य किये जाने की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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