राजनांदगांव
मोहल्ले में अशांति फैलाने एवं अपराधिक प्रवृति के अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत की गयी र्कावाही।
नाम अनावेदक - नाजुकराम पिता स्व0परसराम उम्र 52 साल साकिन पीपरखारकला, थाना बोरतलाव,
जिला राजनांदगांव
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री केसरी नंदन नायक की मार्गदर्शन के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक अनुराग सोनवानी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिस पर दिनांक 24/10/2026 को थाना बोरतलाव क्षेत्रांतर्गत ग्राम पीपरखारकला के अनावेदक नाजुकराम द्वारा अपने पडोसी फुलेश्वरी बाई से मेरे जमीन में राहर उगाये हो कहकर लडाई- झगडा ,वाद-विवाद कर रहा था जिसे मौजूद लोगों तथा पुलिस पार्टी द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया। जिसके द्वारा नही मानने पर शांति भंग करने एवं संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कोई अन्य विकल्प न होने से धारा 170/126, 135(3) बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा तैयार कर माननीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय डोंगरगढ के समक्ष पेश किया गया।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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