अवैध रूप से ब्याज वसूली एवं धमकी देने के दो महिला आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूली एवं धमकी देने के मामले में थाना वैशालीनगर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये दो महिला आरोपियों को कर्जा एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 27 अक्टूबर को प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार निवासी - वैशालीनगर , जिला - दुर्ग द्वारा थाना वैशालीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ब्याज पर रकम देने के बाद आरोपियों द्वारा मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने , अतिरिक्त रकम की मांग करने तथा रकम देने में विलंब होने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया जाता था। प्रार्थिया के अनुसार वर्ष 2024 में उसने 50,000 रूपये की रकम ब्याज पर ली थी तथा सुरक्षा के रूप में ब्लैंक चेक एवं कोरा स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर कर दिया था। उसके द्वारा प्रति सप्ताह 2,500 रूपये के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रूपये ब्याज के रूप में दिये जाने के बाद भी अतिरिक्त 1,50,000 रूपये की मांग की जा रही थी। रकम जमा करने में देरी होने पर प्रार्थिया एवं उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप है। इसी प्रकार प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी ब्याज पर 1,00,000 रूपये लेने तथा प्रति सप्ताह 5,000 रूपये के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1,40,000 रूपये भुगतान करने के बाद भी लगातार परेशान किएये जाने एवं धमकी देने की शिकायत की। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना वैशालीनगर में अपराध क्रमांक 402/2026 धारा 296 , 308(5) , 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना वैशालीनगर पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई तथा ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना के दौरान अपराध से संबंधित साक्ष्य पाये जाने पर आरोपिया बबली साहू उर्फ बबली निरंजन एवं ज्योति निरंजन को आज थाना वैशालीनगर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना वैशालीनगर पुलिस स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण -
बबली साहू उर्फ बबली निरंजन उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी - मस्जिद के पास , एसबीआई एटीएम के पीछे कोहका , थाना - सुपेला और ज्योति निरंजन उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी - श्रमिक नगर , सड़क क्रमांक 28 , वार्ड क्रमांक 08 , थाना - सुपेला , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री का विवरण -
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विवेचना एवं तलाशी के दौरान निम्न सामाग्री जप्त की गई। जिसमें नगद राशि 99,900 रूपये आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से। नगद राशि लगभग 2,80,000 रूपये सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान। ब्याज वसूली एवं लेन-देन के हिसाब-किताब से संबंधित डायरी। विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर एवं कोरे चेक। कुल बरामद नगद राशि 3,79,900 रूपये।
पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड -
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध थाना - सुपेला , जिला - दुर्ग में पूर्व में भी निम्न प्रकरण दर्ज हैं - अपराध क्रमांक 138/2026 — धारा 296 , 308(2) , 3(5) बीएनएस एवं धारा 4 कर्जा एक्ट और अपराध क्रमांक 1138/2026 — धारा 296 , 308(2) , 351(2) , 3(5) बीएनएस एवं धारा 4 कर्जा एक्ट।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि ब्याज पर रकम देने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज की मांग करता है , धमकी देता है अथवा ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर के माध्यम से दबाव बनाता है , तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें। ब्याज के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज , भुगतान की रसीदें एवं बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ब्लैंक चेक एवं हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर किसी के दबाव में ना दें। धमकी अथवा प्रताड़ना की स्थिति में पुलिस से तत्काल संपर्क करें। अवैध ब्याज वसूली एवं धमकी से संबंधित शिकायतों को नजरअंदाज ना करें तथा उपलब्ध साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध करायें। दुर्ग पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध है।


















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