अवैध निजी अस्पताल, क्लिनिक व झोलाछाप डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई
शिकायतों के बाद CMHO ने नोडल अधिकारी को जांच दल गठित करने के दिए निर्देश
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब तथा बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के उपचार करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न बैठकों एवं समय-समय पर लिए जाने वाले फीडबैक के दौरान जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब एवं झोलाछाप डॉक्टरों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
CMHO ने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले के अंतर्गत संचालित ऐसे निजी अस्पतालों, क्लिनिकों, पैथोलॉजी लैब एवं झोलाछाप डॉक्टरों की जांच के लिए जांच दल गठित कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्राप्त शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पत्र की प्रतिलिपि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर; कलेक्टर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई; संयुक्त संचालक, दुर्ग/रायपुर संभाग तथा संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से जिले में बिना वैध अनुमति अथवा निर्धारित योग्यता के स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वालों में हड़कंप की स्थिति बन सकती है। वहीं आम नागरिकों को उम्मीद है कि जांच के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


















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