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Friday, October 2, 2026

महिला स्वच्छता कर्मियों की शिकायत पर CMO यशवंत देवांगन के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज

 महिला स्वच्छता कर्मियों की शिकायत पर CMO यशवंत देवांगन के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज



बिलाईगढ़। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत देवांगन के विरुद्ध पुलिस थाना बिलाईगढ़ में गंभीर आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ की जांच रिपोर्ट और कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ के निर्देश पर की गई है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार FIR क्रमांक 0208 दिनांक 01/10/2026 को थाना बिलाईगढ़ में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता मोहन लाल साहू, चपरासी, एसडीएम कार्यालय बिलाईगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।


जांच में क्या पाया गया -




एसडीएम कार्यालय के पत्र क्रं. 782/अ.वि.अ./शिकायत शाखा/2026 दिनांक 28.09.2026 और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के प्रतिवेदन क्रं. 758 दिनांक 10.09.2026 के अनुसार,




 27/08/2026 को जय माँ समलई महिला स्व-सहायता समूह की स्वच्छता दीदियों ने CMO के विरुद्ध शिकायत की थी। इस पर 7 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच दल ने दिनांक 09/09/2026 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।


जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि -



1.  तत्कालीन CMO द्वारा स्वच्छताकर्मी दीदियों के साथ अमर्यादित तरीके से अश्लील हरकतें कर गरिमा भंग करने तथा लैंगिक उत्पीड़न व छेड़छाड़ करने का आरोप प्रथम दृष्टया पाया गया।



2.  शिकायतकर्ता सावित्री देवांगन ने कथन दिया कि CMO ने उनसे संबंध बनाने जैसी द्विअर्थी बातें कहीं। वहीं दूसरी शिकायतकर्ता अनुसुईया कहार ने अकेले में मिलने, खुश करने का आग्रह कर कंधे पर हाथ रखकर सहलाने का आरोप लगाया है।



3.  मिशन क्लीन सिटी के तहत लंबित 8 लाख 96 हजार रुपये का भुगतान शिकायत के बाद 27/08/2026 को किया गया, जबकि वूमेन फाट्री का भुगतान आज तक नहीं हुआ।


4.  सबसे गंभीर आरोप शासकीय अभिलेखों में कूटरचना का है। जांच दल के अनुसार नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुप टीकाराम जायसवाल और परिषद लिपिक मणिशंकर साहू के कथन से पुष्टि हुई कि परिषद की बैठक के एजेंडा क्रमांक 21 में वार्ड क्र. 03 में पचरी निर्माण पर चर्चा होनी थी, लेकिन CMO द्वारा शिकायत वापस न लेने पर उसे परिवर्तित कर जय माँ समलई स्व सहायता समूह का अनुबंध समाप्त करने का कूटरचित एजेंडा प्रस्तुत कर दिया गया।


इन धाराओं में अपराध दर्ज -

जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी यशवंत देवांगन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करने हेतु हमला), धारा 75(1) (लैंगिक उत्पीड़न) और धारा 336(3) (कूटरचना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


पुलिस थाना बिलाईगढ़ के प्रभारी निरीक्षक प्रकाश राठौर ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है। मामले की विवेचना जारी है।

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