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Friday, September 11, 2020

दुर्गा पूजा पर उड़ीसा सरकार ने की गाइडलाइंस जारी


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

भुवनेश्वर --कोरोना संकट के बीच अगले महीने अक्टूबर में मनाये जाने वाले नवरात्रि पर्व दुर्गा पूजा के लिये भी ओड़िसा सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ओड़िशा सरकार ने एहतियात बरतते हुये केवल बतौर औपचारिकता पूजा पंडाल लगाकर  उत्सव बनाने को कहा है ताकि इस दौरान लोगो को वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। जारी गाइडलाईन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूर्गा पूजा पंडालों में लोगों को दर्शन की अनुमति नही होगी हालाकि अनुष्ठानों को विधिविधान से संपन्न किया जायेगा।राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मुर्तियों की ऊंँचाई 4 फुट से अधिक नहीं होगी और पंडालों में लाउडस्पीकर भी नहीं बजाया जा सकेगा। पंडाल तीन तरफ से बंद रहेंगे और चौथी तरफ से भी इस तरह ढंँका जायेगा कि आम जनता पंडाल में प्रवेश ना कर सके , जनता/श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी।इसके अलावा पूजा पंडाल में किसी भी समय पुजारियों और आयोजकों समेत सात से अधिक लोग मौजूद नहीं होने चाहिये। इस दौरान ना ही कोई आम सभा होगी, ना ही किसी तरह का मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होगा।आयोजकों को पंडाल लगाने के लिये स्थानीय अधिकारियों और पुलिस से अनुमति लेनी होगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक पूजा पंडाल में मौजूद लोगों को कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पूजा पंडाल / मंडप में उपस्थित लोगों को प्रशासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क और सभी जरूरी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पूजा के बाद कोई विसर्जन जुलूस नही निकलेगा। मूर्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाये गये कृत्रिम तालाबों य ं विसर्जित किया जायेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूजा पंडालों / मंडपों में पूजा आयोजित करने के लिये आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। कटक और भुवनेश्वर में वहांँ के पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति दी जायेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक यह दिशा निर्देश दुर्गा पूजा के अलावा अगले तीन महीने के दौरान मनाये जाने वाले लक्ष्मी पूजा , काली पूजा एवं अन्य सभी त्यौहारों पर लागू होंगे।आगामी समय में आने वाले इन  त्योहारों का जश्न सामूहिक रूप से नहीं मनाया जायेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। ओड़िशा सरकार द्वारा जारी इन नियमों का उल्लंघन करने वालें किसी भी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा और महामारी रोग अधिनियम, 1897 और विनियम धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही  की जायेगी।

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