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Monday, April 26, 2021

खत्म नहीं हो रहा करोना का कहर, कब दिखेगा लॉकडाउन का असर, लॉक डाउन की बढ़ी मियाद, 06 मई तक रहे घर पर सुरक्षित आप

खत्म नहीं हो रहा करोना का कहर, कब दिखेगा लॉक डाउन का असर।

लॉक डाउन की बढ़ी मियाद, 06 मई तक रहे घर पर सुरक्षित आप

बलौदाबाजार-भाटापारा (Central News India) 26.04.2021:- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कोविड-19 के पोसेटिव मरीजो की बढ़ती संख्या के चलते जिला कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने 09.04.21 को 11.04.21 की शाम से 21.04.21 तक के लिए सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन(लाकडाऊन) की घोषणा की थी। जिससे उमीद यह थी कि 10 दिनों के लाकडाऊन में covid-19 की चैन को तोड़ा जा सकेगा। परंतू कोविड पोसिटिव मरीजो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जाती रही, जिसके मद्देनज़र 19.04.21 को श्री सुनील कुमार जैन जी के द्वारा कठोर कदम उठाते हुए कंटेनमेंट जोन(लाकडाऊन) की अवधि को बढ़ा कर 29.04.21 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। बढ़ते कोरोना मरीजो की संख्या में कमी न होने की वजह से तीसरी दफा कंटेनमेंट जोन (लाकडाऊन) की अवधि में बढ़ोतरी की गई जिसमें आज दिनांक 26.04.21 को आदेश जारी कर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी प्रदेश के सभी 28 जिलों की तरह 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन (लाकडाऊन) की अवधि बढ़ा दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी कर कहा हैं की बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए संपूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है।  जिसमे कलेक्टर महोदय ने 22 बिंदुओं के साथ आदेश प्रसारित किया है :
  1. बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा । उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
  2. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु- चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
  3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कलेक्टर ( खाद्य शाखा ) बलौदाबाजार द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिंग , नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़ - भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन , टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी ।
  4. सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन - लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है ।
  5. फल , सब्जी , अंडा पोल्ट्री , मटन , मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्राप्त 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक - अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन में माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा । आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी । स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई - कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन , फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप / स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे । उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी , जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन - हाउस डाइनिंग तथा टेक - अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । भीड़ - भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा । उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी दुकान में / होम डिलीवरी के दौरान भीड़ - भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ - साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा । संबंधित नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर / किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर / पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे । उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील / ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी ।

  6. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , एटीएम कैश वेन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस , होम डिलीवरी / एल.पी.जी . परिवहन कार्य में प्रयुक्त हन , एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो / टैक्सी , विधिमान्य ई - पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी . ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
  7. दुग्ध पार्लर व दुग्ध - वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।
  8. पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
  9. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।
  10. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश , बायलर आदि हो ) सीमेंट , स्टील , शक्कर , फर्टिलाईजर एवं खान ( माईन्स ) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तो पर संचालित रहेंगे ।
  11. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी ।
  12. सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
  13. उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार - भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम , रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख - रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक पाईंट पर लोडिंग - अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।
  14. उपरोक्त अवधि के दौरान को - मॉबिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंको को हब - बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक - शाखाएं प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी । पोस्ट आफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी । उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि - फिलिंग , मेडिकल इक्विपमेंट , मेडिसिन , पेट्रोल / डीजल पंप , एल.पी.जी. , पी.डी.एस. / केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दूकानदारों संबंधी लेन - देन , उद्योगों के व्यापारिक लेन - देन / श्रमिकों के भुगतान , मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक , शासकीय लेन - देन , निविदा , अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन - देन की अनुमति नहीं होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे ।

  15. सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । किन्तु विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास - गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है ।
  16. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।
  17. उपरोक्त अवधि में रेल , बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन , बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास की आवश्यकता नहीं होगी । यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने - जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई - पास माना जावेगा । अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार - भाटापारा जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख - रखाव कार्य , या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड , ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा ।
  18. कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब आने - जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
  19. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट , बस स्टैण्ड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

  20. मिडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
  21. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक ( शहरी / ग्रामीण ) , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
  22. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । 

उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । 

यह आदेश दिनांक 29.04.2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।

बलौदाबाजार-भाटापारा से Central news India के लिए 
मोहम्मद अज़हर हन्फ़ी की Report
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