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Monday, June 21, 2021

कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु के आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आशा एवं स्माईल योजना प्रारंभ। कलेक्टर डाॅ. कुमार सिंह ने योजना का लाभ लेने अपील की, जिला पंचायत सीईओ को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया ।

सूरजपुर - 21 जून 2021,  जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या० सूरजपुर द्वारा कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्टीªय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने आशा एवं स्माईल योजना का लाभ लेने अपील की है तथा योजना की सफल क्रियान्वयन के लिए एवं कोरोना से पीड़ित व्यक्तियो के अच्छे देखरेख करने एवं पात्र हितग्राहियो को अधिक से अधिक लाभ दिलाने जाना है इसके लिए उन्होने जिला पंचायत सीईओ श्री राहुल देव को अच्छे माॅनीटरिंग करने निर्देशित किया है। इस योजना के संबंध में कोई भी परेशानी, समस्या हो तो जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या० विभाग के जारी फोन नंबर 9754003456 पर सम्पर्क कर सकते है। 

 परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के वाले व्यक्ति के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम राशि 5 लाख का ऋण दिया जायेगा जिसमें 20 प्रतिशत पूंजिगत अनुदान शामिल होगा।

  अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्य हो, आवेदक सूरजपुर जिले का निवासी हो, आवेदक की परिवारिक आय राशि 3 लाख तक होनी चाहिए, इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु का हो, रोटी कमाने वाला उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आयु कुल घरेलु आय में सबसे अधिकतम अनुपात में योगदान करती है। कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण या श्मशान भूमी, कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा रसीद, यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। 

 ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को अवगत कराया है कि ऋण स्वीकृत किए जाने कि स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण ब्याज दर 06 प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जावेगी। जो पात्र आवेदक है उनका चिन्हांकन किया जाना है, आवेदन पूर्ण रूप से भरकर 28 जून 2021 तक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या० सूरजपुर, पुराना कलेक्ट्रेट, परियोजना कार्यालय कक्ष क्र. 01 में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते है।

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