पलारी (21 जून 2021):- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पलारी क्षेत्र का प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.06.2021 को इसका लडकी कही चली गई है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर पता तलाश में लिया गया। गुमशुदा नाबालिग होने से अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है कि अपराध क्रमांक 269/2021 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 16.06.2021 को एक मोबाईल से आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा के सहयोगी द्वारा गुमशुदा के पिता को फोन करके बोला कि तुम्हारे लडकी रामेश्वर के पास नागपुर में है और उसका आधा शादी हो गया है पूरा शादी करवायेगें, आर्शिवाद देने के लिये आ जाना नहीं तो लडकी को बेच देगें बोले कि प्रार्थी द्वारा इस बात की जानकारी देने पर मोबाईल का सीडीआर प्राप्त कर लोकेशन रायपुर में होने से मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कल्याण ऐलेसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती निवेदिता पाल एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल को जानकारी देकर एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी निरी. सी.आर. चन्द्रा., के नेतृत्व में प्रआर युगलकिशोर वर्मा, आरक्षक कृष्ण कुमार जांगडे, सुरज सिंह राजपूत महिला आरक्षक लीला साहू द्वारा वरिष्ठाधिकारियों के निर्देश पर रायपुर रवाना होकर आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा के कब्जे से पीडिता को बदराम कर एवं आरोपी को साथ लेकर थाना आये एवं पीडिता का कथन लिया जो अपने कथन में बताई कि आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने दुर के रिश्तेदार के घर रायपुर में ले जाकर छूपा दिया एवं उसके रिश्तेदार व अन्य साथी द्वारा अपहरण के घटना को जानते हुये भी आरोपी का सहयोग करना बतायी है। प्रकरण में धारा 366(क),342,354(क)(II),34 भादवि0 8,18 पाक्सों एक्ट एवं पीडिता अनुसूचित जाति होने से प्रकरण में 3(2)V(क) एसटीएससी एक्ट जोडी गई है। प्रकरण में तीन सहयोगी का पता तलाश जारी है। प्रकरण में आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा पिता दाउराम विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष साकिन कानाकोट थाना पलारी को दिनांक 21.06.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है जिसे माननीय न्यायालय जेल भेजा गया है।


















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