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Friday, January 28, 2022

रेत के अवैध परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर को राजसात करने का आदेश

 


रेत के अवैध परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर को राजसात करने का आदेश

बिरसा/बालाघाट। कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने बिरसा तहसील के अंतर्गत भीमजोरी में रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रेक्टर क्रमांक सीजी-04-सी-9364 को शासन के पक्ष में राजसात करने एवं उसकी नीलामी कर राशि शासकीय खजाने में जमा करने के आदेश दिये है।

खनिज अधिकारी द्वारा 24 जनवरी 2022 को भीमजोरी में ट्रेक्टर क्रमांक सीजी-04-सी-9364 को रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। जांच के दौरान ट्रेक्टर के चालक विकेश कुशरे को रेत परिवहन करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। लेकिन उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर ट्रेक्टर को जब्त कर मलाजखंड थाना में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। ट्रेक्टर मालिक के विरूद्ध खान एवं खनिज अधिनियम एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।


     इस प्रकरण में ट्रेक्टर मालिक भीमजोरी निवासी समीम खान पिता रहीम खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने गया था। समीम खान द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया कि उसके ट्रेक्टर में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस पर कलेक्टर डॉ मिश्रा ने ट्रेक्टर क्रमांक सीजी-04-सी-9364 को शासन के पक्ष में राजसात करने एवं अपील की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रेक्टर की नीलामी कर प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा कराने के आदेश दिये है।

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