रेत ठके अवैध परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर राजसात करने का आदेश
बालाघाट।कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने रेत के अवैध परिवहन में लिप्त पाये गये ग्राम बगदरा के राजेश लिल्हारे के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-50-एए-4429 को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये है। राजसात किये गये वाहन की नीलामी अपील की अवधि समाप्त होने के बाद करने एवं नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा कराने कहा गया है।
खनिज निरीक्षक द्वारा 04 फरवरी 2022 को ग्राम कोसमी में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-50-एए-4429 को रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा था। इस दौरान वाहन चालक राजेश लिल्हारे द्वारा रेत के परिवहन के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाहन मालिक राजेश लिल्हारे द्वारा स्वीकार किया गया उसके वाहन में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जिस पर ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-50-एए-4429 को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये है।

















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