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Saturday, April 13, 2024

दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही

 दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


सरगुजा - आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु आपराधिक व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करते हुये जिला पुलिस ने जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत जिले के दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। 




ये दोनो अब एक वर्ष तक सरगुजा सहित 05 अन्य सीमावर्ती जिलों से निष्कासित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आसामजिक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

                           पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन सहित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा विलास भोसकर द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक रामाशंकर यादव आत्मज महावीर यादव निवासी ग्राम दोरना, तहसील व थाना लुण्ड्रा एवं राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी आत्मज रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम सोहगा, थाना एवं तहसील दरिमा को एक साल की अवधि के लिये जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्ति को जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा रामाशंकर यादव , राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी  के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक रामाशंकर यादव एवं राहुल सोनी को उक्त अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब प्राप्त किया गया। इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक रामाशंकर यादव एवं  राहुल सोनी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक रामाशंकर यादव, राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी उर्फ रोहित सोनी उर्फ राजू सोनी को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के  तहत एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्कासित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।

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