गोंदिया महाराष्ट्र।
गोंदिया के सूर्याटोला अग्निकांड में आरोपी किशोर शेंडे को फांसी की सजा...
गोंदिया जिला सत्र न्यायालय का फैसला... आरोपी किशोर शेंडे ने आधी रात में अपने ससुर, पत्नी और बच्चे को जिंदा जला दिया...
गोंदिया जिला सत्र में पहली बार मौत की सज़ा सुनाई गई
गोंदिया शहर के सूर्याटोला इलाके में रहने वाली एक महिला फरवरी 2023 को जब उसका पति घर आया तो उसके ससुर ने उसकी पत्नी, 5 साल के बेटे और ससुर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया और पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. किशोर शेंडे को आज मौत की सजा सुनाई गई है
यह घटना 14 फरवरी 2023 को हुई थी. इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी और इस संबंध में कैडल मार्च भी निकाला गया था. यह मामला गोंदिया जिला सत्र न्यायालय में शुरू किया गया था. आखिरकार इस मामले में आज 9 मई 2024 को गोंदिया जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. गोंदिया जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. बी। लवटे ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. वकील विजय कोल्हे ने जानकारी दी है कि फैसले को पुष्टि के लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा और वहां से सजा पर अमल किया जाएगा. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर कोर्ट में कार्यरत सरकारी वकील विजय कोल्हे को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है इस मामले में अभियोजक ने सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य लेने के बाद आज फैसला सुनाया और मृतक के परिवार ने इस पर संतोष व्यक्त किया.
सी एन आई न्यूज गोंदिया महाराष्ट्र से सतीश पारधी की रिपोर्ट।


















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