राजनांदगांव
अवैध शराब परिवहन पर पुलिस थाना गैंदाटोला की कार्यवाही।
आरोपी के कब्जे से महाराष्ट्र निर्मित संत्रा" देसी शराब प्रति 180 मिली लीटर कीमती ₹70 प्रति सीसी, एक सफेद-पीले रंग के झोले में रखा हुआ कुल 37 नग सीसी सीलबंद कुल 6660 मिली लीटर कीमती ₹2590 एवं घटना में प्रयुक्त एक नग मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक-CG 04 KX 8851 कीमती ₹20000 जुमला कीमती 22590 रुपए जप्त किया गया।
अभियुक्त के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।
नाम अभियुक्त पुरानिक मंडावी पिता रोहित मंडावी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खुर्सीपार थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमान दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में दिनांक 12.06.2025 से 26.06.2025 तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा कार्यक्रम मनाए जाने के तारतम्य में दिनांक- 22-23.06.2025 की दरमियानी रात मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि थाना गैंदाटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मासुल-फाफामार की ओर महाराष्ट्र से एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक-CG 04 KX 8851 में अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए आ रहा है, सूचना तस्दीक हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के साथ थाना से पुलिस टीम रवाना किया गया जो घटना स्थल मासुल रोड तालाब के पास ग्राम फाफामार में मुखबिर बताएं हुलिया का व्यक्ति उक्त मोटरसाइकिल में आता हुआ मिलने पर घेराबंदी कर संदेही व्यक्ति को पकड़े जिसके कब्जे से एक सफेद-पीले रंग के झोले में अवैध रूप से रखा हुआ शराब परिवहन करते हुए मिला संदेही व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम पुरानिक मंडावी पिता रोहित मंडावी उम्र 19 वर्ष निवासी खुर्सीपार थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव बताया, मौके पर गवाहों के समक्ष सफ़ेद-पीले रंग के झोले को चेक करने पर 37 नग देसी दारू प्रीमियम डीलक्स सुपर संतरा प्रत्येक पौव्वा 180 एमएल शराब सील बंद भरी हुई कांच की सीसी मिली जिसकी कुल मात्रा 6660 मिलीलीटर एवं प्रत्येक पौव्वा कीमती ₹70 कुल कीमती 2590 रुपए एवं अभियुक्त के कब्जे से एक नग मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक-CG 04 KX 8851 कीमती ₹20000 जुमला कीमती 22590 रुपए मिला जिसे मौके पर शराब परिवहन करने संबंधी नोटिस देकर विधिवत् कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज दिनांक 23.06.2025 को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, सहायक उप निरीक्षक मेघनाथ सिन्हा, आरक्षक क्रमांक-852 राकेश साहू, आरक्षक क्रमांक 1507 राकेश साहू, आरक्षक क्रमांक-1213 मोहित साहू, आरक्षक भरथरी चौरे, आरक्षक दुर्गेश साहू, वाहन चालक केसर, टुमन लाल एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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