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Sunday, August 10, 2025

आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने का आरोपी जेल दाखिल

 आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने का आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - पैसा उधार देकर ब्याज के पैसों के लिये लगातार प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के आरोपी को पद्मनाभपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार मर्ग जांच पर पंचान एवं परिजनों से पूछताछ कर कथन लिया गया। मृतक सुरेन्द्र साहू पिता स्व. मंशाराम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी न्यू पुलिस लाईन दुर्ग द्वारा हरीश मिश्रा राशन दुकान वाले से दस लाख रूपये उधार लिया था , जिसे मृतक सुरेन्द्र साहू के द्वारा पूरे पैसे वापस कर दिया था आरोपी हरिश कुमार मिश्रा द्वारा मूलधन व ब्याज के पैसो को लेकर मृतक से लगातार पैसो की मांग मोबाईल के माध्यम से करके प्रताड़ित करता था। घटना दिनांक को भी आरोपी अपने मोबाईल से लगातार मृतक को फोन कर प्रताड़ित किया , जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर मृतक विवश होकर आत्महत्या किया। मर्ग जांच पर धारा 108 बीएनएस छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 कायम कर विवेचना मे लिया गया। कायमी के उपरांत थाना पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुये थाना प्रभारी पद्मनाभपुर एवं उसकी टीम के द्वारा आरोपी का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया , जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा पूर्व में भी ब्याज रकम की अवैध उगाही के मामले में थाना भिलाई भट्ठी के अपराध क्रमांक 20/2017 धारा 384 कर्जा एक्ट की धारा 4 के मामलो में भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी प्रकार दो अन्य मारपीट के मामलो में भी वर्ष 1998 तथा 2007 में भी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के द्वारा भिलाई नगर , तिल्दा नेवरा क्षेत्र मे अलग-अलग एक्सीडेन्ट करने से दो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा आरोपी के विरूद्ध दुर्ग भिलाई एवं रायपुर के थानों मे अन्य अपराध दर्ज है , आरोपी से कर्जा देने लेने के संबंध में डायरी जप्त की गई। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से पद्मनाभपुर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां सए उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


गिरफ्तार आरोपी -


हरीश मिश्रा उम्र 49 वर्ष निवासी क्वा. नं. 18 बी , सड़क एवेन्यू सी सेक्टर 01 भिलाई भट्ठी ,  जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

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