राजनांदगांव
पुलिस चौकी तुमडीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनादगांव दिनांक 20.09.25
दीवानभेडी में आपसी रंजिश पर मिलकर मारा, हुआ खुलासा।
बच्चे को गुलैल से मारने के बात को लेकर आरोपीयो ने की हत्या।
आरोपीगण - 01. फूलबाई पति फूलसिंग साहू उम्र 65 वर्ष, 02.फूल सिंग साहू स्व कृपाराम साहू उम्र लगभग 70 वर्ष, 03.राहुल यादव पिता स्व0 मेघनाथ यादव उम्र 35 वर्ष साकिनान दीवानभेडी पुलिस चौकी तुमडीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनादगांव,
श्रीमान पुुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के मार्गदर्शन, श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशानुसार पुलिस चौकी तुमडीबोड के अपराध क्र. 434/2024 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस. में दिनांक 19.09.2025 को सुबह करीब 10ः00 बजे जरिये मोबाईल से सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम दीवानभेडी ग्राम पंचायत भवन के पास घनश्याम साहू नाम के व्यक्ति का हत्या हो गया है, कि सुचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी दिलीप पटेल के हमराह स्टाप सुचना तस्दीक हेतु तत्काल ग्राम दीवानभेडी पंचायत भवन पहुंचकर सुचना की तस्दीक किया गया, पंचायत भवन के पास घनश्याम साहू अचेत अवस्था में पाया गया, जिसे गांव के फुलसिंग साहू, राहुल यादव व अन्य लोग मेरे नाती को गुलैल मार रहे हो कहकर सभी मिलकर हाथ मुक्का से लात घुसा व डंडे से मारपीट करना बताये। मारपीट करने से घनश्याम के सिर में गंभिर चोट व हाथ के कोहनी, दोनो पैर, हाथ व शरीर में मारने से चोट आने के कारण उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किये जाने रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्व कर, सुचना तत्काल वरिष्ट अधिकारियों को जरिये फोन के माध्यम से घटना की जानकारी से अवगत कराया तथा घटना स्थल के संबंध में साक्ष्य संकलन हेतु एफएसएल युनिट राजनादगांव को सुचनार्थ कर मौके का निरीक्षण किया गया, जिस पर प्रार्थी चंन्द्रशेखर साहू साहू ने पुलिस चौकी मेडीकल कॉलेज पेण्ड्री राजनादगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.09.25 को मैं अपने घर बगदई थाना डोगरगांव में था, करीबन 10ः00 बजे बजे प्रार्थी को दीवानभेडी के अशोक साहू व देवेन्द्र साहू द्वारा फोन कर बताया कि आपके भाई घनश्याम को गांव वाले मार रहे है, बताने पर डायल 112 को फोन किया घटना के बारे में बताया और तत्काल बगदई से दीवानभेडी आया और गांव वालो को पुछने पर गौतम साहू ने बताया कि आपका भाई ग्राम पंचायत के पास पडा है, बताने पर जाकर देखा घनश्याम वहा पर तडप रहा था, तब चंन्द्रशेखर के द्वारा पानी पिलाने पर होश में आया और मृतक के भाई से पुछने पर घनश्याम ने बताया कि मैं गुलैल रखा था, जिसे गांव के फूलबाई साहू फुलसिंग साहू राहुल यादव व अन्य लोग मेरे नाती को गुलैल मार रहे हो कहकर सभी मिलकर हाथ मुक्का से लात घुसा व डंडे से मारपीट करना बताये। मारपीट करने से घनश्याम के सिर में गंभिर चोट व हाथ के कोहनी, दोनो पैर हाथ व शरीर में मारने से चोट आने के कारण उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किये जाने रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर ही देहाती मर्ग एवं देहाती अपराध धारा 103(1), 3(5) बीएनएस. कायम कर असल नंबर मर्ग क्र. 83/25 धारा 194 बीएनएसएस. एवं अप.क्र. 434/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस. कायम किया गया। तथा मृतक घनश्याम साहू पिता स्व0 अंकालुराम साहू उम्र 34 वर्ष साकिन दीवानभेडी पुलिस चौकी तुमडीबोड़ के शव का पंचनामा कार्यवाही किया गया। बाद मृतक का मेडिकल कालेज अस्पताल राजनांदगांव से पी.एम. कराया गया पी.एम बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया, दिनांक 20.09.25 को दीवानभेडी के दोनों आरोपियों *01. फूलबाई पति फूलसिंग साहू उम्र 65 वर्ष, 02.फूल सिंग साहू स्व कृपा राम साहू उम्र लगभग 70 वर्ष, 03.राहुल यादव पिता स्व0 मेघनाथ यादव उम्र 25 वर्ष साकिनान दीवानभेडी पुलिस चौकी तुमडीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनादगांव से मेमोरण्डम कथन लेख किया गया प्रकरण के तीनों आरेापियों फूलबाई साहू, फूलंसिंग साहू व राहुल यादव के विरूद्ध अपराध सदर धारा का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर आज दिनांक 20.09.2025 को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट
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