राजनांदगांव
नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
अपहरण कर किया दुष्कर्म ।
न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी को भेजा गया जेल।
दिनांक 12.09.25 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति दिनांक 07.09.25 को बहला फुसला कर भगाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 137(2) बीएनएस अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वैशाली जैन (भापुसे) के पर्यवेक्षण में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर अपहृता की पतासाजी किया गया, जो अपहृता को राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन रोड के पास मे आरोपी युवान उर्फ शिवा बांसफोड़ के कब्जे से बरामद किया गया और पीड़िता के कथन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 64(2)(ड), 87 बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट शामिल कर आरोपी युवान उर्फ शिवा बांसफोड़ पिता चंदन बांसफोड़ उम्र 20 साल साकिन बीएनसी मिलचाल थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. मनोज जैन, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, नागेश्वर साहू, गोपाल पैकरा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट
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