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Monday, November 17, 2025

राशनकार्डधारियो के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय* प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान निलंबित ग्राम पंचायतों को आगामी आदेश तक शासकीय उचित मूल्य के दुकानो का कार्यभार सौपा गया

 कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर 


राशनकार्डधारियो के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय*



 प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान निलंबित


ग्राम पंचायतों को आगामी आदेश तक शासकीय उचित मूल्य के दुकानो का कार्यभार सौपा गया


17 नवंबर महासमुंद//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि साख समितियां द्वारा संचालित( पीडीएस )राशन दुकानों को निलंबित कर ग्राम पंचायत को संचालन के आदेश दिए हैं ।इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।महासमुंद के 67, बागबाहरा के 25 एवं सरायपाली के 64 समितियों को ग्रामपंचायत द्वारा  संचालन के आदेश दिए हैं ।इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि  प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं के अनिश्चित कालीन हड़ताल में होने के कारण सहकारी समितियो द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानो में नवम्बर माह का खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ नहीं हो पाया है। जिसके कारण सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानो में संलग्न अंत्योदय, निराश्रित, निःशक्तजन, प्राथमिकता एवं एपीएल वर्ग के राशनकार्डधारियो को खाद्याश्त्र का वितरण आज पर्यन्त तक नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानो के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा प्रतिमाह माह के प्रथम सप्ताह में राशनकार्ड धारियो को खाद्यात्र का वितरण प्रारंभ किया जाना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारियो को खाद्यान्न का वितरण करना शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना है।


अतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानो के प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारा राशनकार्डधारियो को खाद्यात्र से वंचित करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन कंडिकाओ  के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।


अतएव राशनकार्डधारियो के हितो को ध्यान में रखते हुए   वर्तमान उचित मूल्य दुकानो को निलंबित कर ग्राम पंचायतों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त शासकीय उचित मूल्य के दुकानो का कार्यभार सौपा गया है तथा सम्बंधित पंचायतों को शासकीय उचित मूल्य की दूकान का संचालन  करने हेतु आदेशित किया गया है।

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