प्राणघातक हमला कर हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - खेत में पानी डालने की बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर हत्या की घटना को अंजाम देने के आरोपी को बारह घंटे से भी कम समय में थाना रानीतरई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस अंधेकत्ल के संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 21 फरवरी को ग्राम केंवरा स्थित खेत में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना रानीतरई पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मृतक अमर सिंह साहू के सिर एवं गर्दन पर गंभीर चोट पाई गई। जांच में पाया गया कि खेत में पानी डालने की बात को लेकर आरोपी एवं मृतक के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। मामले में अपराध क्रमांक 21/2026 धारा 103 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्ष्य संकलन , घटनास्थल निरीक्षण एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संदेही मोहन लाल सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने खेत में पानी डालने की बात को लेकर उत्पन्न रंजिश के कारण धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर हत्या की घटना को अंजाम देने का अपराध स्वीकार किया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना रानीतरई पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे केन्द्रीय जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में एसआईयू टीम प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद हरिश , थाना प्रभारी रानीतरई निरीक्षक कमल सिंह , उपनिरीक्षक दिनेश राठौर , सहायक उपनिरीक्षक श्याम सिंह , प्रधान आरक्षक तिलक साहू , आरक्षक नरेन्द्र वर्मा तथा अन्य स्टाफ की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी -
मोहन लाल सिन्हा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम - केंवरा , थाना - रानीतरई , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री - एक धारदार हथियार
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपसी विवादों का समाधान कानूनी माध्यम से करें एवं कानून अपने हाथ में ना लें। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















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