बिना बिल परमिशन के सीमेंट के गमले और खंभों पोल का अवैध निर्माण प्रशासन से कार्रवाई की मांग
जिला जांजगीर-चांपा के चांपा शहर के वार्ड क्रमांक 26 छुईहा तालाब नया कॉलेज रोड में बिना बिल और किसी वैध अनुमति के सालो से सीमेंट से बने गमले और पोल खंभों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है।
नियम
सीमेंट के गमले और खंभे (पोल) का निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होता है। बिना अनुमति के यह अवैध माना जाता है।
इस अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खुलेआम सीमेंट के गमले और खंभे तैयार किया जाता हैं
लेकिन इनके निर्माण से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने के बावजूद संबंधित विभाग की नजर इस पर नहीं पड़ रही है जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गमलों और खंभों पोल निर्माण के लिए अवैध रूप से रेती (रेत) को घर के सामने डंप किया जाता है। इससे खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिना अनुमति के रेत कैसे लाई जा रही है और उसका उपयोग किया जा रहा है।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस प्रकार बिना बिल के निर्माण और बिक्री से शासन को राजस्व का नुकसान हो सकता है और टैक्स चोरी की भी आशंका जताई जा रही है।
इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर अवैध निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए
और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके।


















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