बाल विवाह व साइबर क्राइम के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
खैरागढ़ । माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव श्री विजय कुमार होता के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनंदगांव श्रीमती प्रीति नागवंशी के नेतृत्व में तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान कु. श्वेता पटेल के मार्गदर्शन में पी.एल.व्ही श्री सनील कुमार द्वारा
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छुईखदान मे उपस्थित छात्र-छात्राओं को निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दिया गया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित बहुत सारे योजनाओं जैसे की नालसा (तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा ) योजना 2015, एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा )योजना 2016 , साइबर क्राइम,बाल विवाह, पोक्सो एक्ट , घरेलू हिंसा , नशा मुक्ती के संबंध में जानकारी दिया ।
पी.एल.व्ही श्री सनील कुमार ने कहा की बाल विवाह को रोकने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं इसके साथ लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बच्चों एवं उनके माता-पिता को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में निशुल्क विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर रहे हैं तथा किसी भी व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सालहा लेनी है तो नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 मे फोन करके जानकारी ले सकते हैं ।
थाना छुईखदान के पीएसआई नैमिष कुमार पटेल एवं निशा विंध्यराज के द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दिया गया जिसमें साइबर अपराध से बचाव हेतु सावधानियां क्या करें क्या ना करें। किसी भी प्रकार के लॉटरी,इनाम, कैशबैक, लकी ड्रॉ, बीमा आदि ऑफर्स से सावधान रहें वर्तमान में हो रहे साइबर फ्रॉड से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए जिससे साइबर फ्रॉड से होने वाले ठगी से बचा जा सके तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उक्त जागरूकता शिविर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छुईखदान के प्रिंसिपल श्रीमती उमा यादव अन्य शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।




















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